दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. ओखला के आप विधायक द्वारा दायर याचिका में "खराब चरित्र" घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी. उन्होंने अपनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निगरानी के लिए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया.1 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमानतुल्ला खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलने और उसे 'अपराधी घोषित' करने को चुनौती दी गई थी.

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से दिल्ली पुलिस को फैसले पर कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम निर्देश देने का आग्रह किया था.

आप विधायक अमानुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए एडवोकेट एम सूफियान सिद्दीकी के माध्यम से एक याचिका दायर की. उन्होंने इस फैसले को रद्द करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस द्वारा कानून की प्रक्रिया के खुलेआम दुरुपयोग का मामला है.

ओखला के आप विधायक द्वारा दायर याचिका में "खराब चरित्र" घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी. उन्होंने अपनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निगरानी के लिए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की.

एसएचओ जामिया नगर ने पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व और सहायक पुलिस आयुक्त, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को एक इतिहास पत्र खोलने और अमानुल्लाह खान के नाम को 'खराब चरित्र' के रूप में टैग करने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया था.

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने 28 सितंबर को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी. इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया था.

Advertisement

ये भी पढ़ें:- 
"CM शिंदे पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, वो दावा नहीं कर सकते", उद्धव ठाकरे ने EC में दाखिल किया जवाब
भारत-चीन के बीच हालात "अब भी सामान्य नहीं" : विदेश मंत्रालय

Featured Video Of The Day
Meerut Murder Case Update: Jail में बंद Muskan Rastogi की Pregnancy Report Positive | Saurabh Rajput