वारदात से पहले रेकी, 5 मामले दर्ज... CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की क्राइम कुंडली आई सामने

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली सीएम पर हमला करने वाला आरोपी राजेश ऑटो चलाता है, वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. वो पहली बार दिल्ली आया है.

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  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया.
  • आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास सहित तीन अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
  • आरोपी के खिलाफ पहले से शराब तस्करी और मारपीट के पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में वह बरी हो चुका है.
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नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सिविल लाइंस के कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया. दिल्ली पुलिस ने अब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. पुलिस उपायुक्त (नार्थ) राजा बंठिया ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पर पहले से ही 3 शराब तस्करी और 2 मारपीट सहित 5 मामले दर्ज हैं. हालांकि कुछ मामलों में वो बरी हो चुका है.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, गुजरात के राजकोट का रहने वाला 41 साल का आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. सीएम पर हमला सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर हुआ.

सीएम आवास पर चेकिंग के दौरान आरोपी के पास कोई संदिग्ध सामान नहीं था

आरोपी मंगलवार सुबह करीब 11 से 11:30 बजे के बीच सीएम के पैतृक आवास शालीमार बाग गया. वहां से उसने जनसुनवाई की पर्ची ली. इसके बाद सिविल लाइंस में गुजराती समाज भवन में रुका. आज सुबह करीब 8 बजे वो सिविल लाइंस में सीएम आवास पहुंचा था. हमले से पहले पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास पर उसकी चेकिंग की थी, उसके पास से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला था.

आरोपी राजेश ऑटो चलाता है, वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. वो पहली बार दिल्ली आया है. हिरासत में लिए जाने के बाद अब उसे तीस हजारी कोर्ट में, कोर्ट नंबर-247 में पेश किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने BNS के सेक्शन और बढ़ाए हैं. FIR में इसे जोड़ा गया है. हत्या की कोशिश यानि 109 (1) BNS के साथ ही 132 (पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना) और 221 (पब्लिक सर्वेंट  के काम में बाधा डालना) भी शामिल है.

आरोपी के पास से कोई शिकायत नहीं मिली, सिर्फ जनसुनवाई की पर्ची मिली. आरोपी हमले का जो कारण बता रहा है, उस पर पुलिस को यकीन नहीं है. पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी. इसके लिए कोर्ट से 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी.

राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास

  1. भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्रथम जी.आर.नं.0215/2017 दिनांक 25/11/2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एफ.के.नं.198/2018 के न्यायालय से बरी कर रिहा कर दिया गया है.
  2. भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1227/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार दिनांक 03/11/2023 को राजकोट के तृतीय ए.डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. न्यायालय के एफ.के.नं.21965/2020 से बरी कर रिहा कर दिया गया है.
  3. भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है.
  4. भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है. अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है.
  5. भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है.
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