रविवार को इंडिया गेट क्षेत्र में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग FIR दर्ज की हैं. पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) का उल्लंघन किया, पुलिस पर हमला किया और महिलाओं की मर्यादा भंग करने की कोशिश की. NDTV को दिल्ली पुलिस के जरिए दर्ज की गई FIR की जानकारी मिली है, जिसमें प्रदर्शन से जुड़ी कई गंभीर बातें सामने आई हैं.
आरोप और FIR की डिटेल्स
दो FIR संसद मार्ग और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं.
1. पूर्व सूचना और उल्लंघन:
पुलिस को पहले से जानकारी थी कि 'दिल्ली कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लीन एयर' के बैनर तले प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के पास प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं. उन्हें यह भी पता चला था कि AISA और JNUSU के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे. प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इस क्षेत्र में प्रदर्शन प्रतिबंधित है और उन्हें जंतर-मंतर पर पूर्व अनुमति के साथ प्रदर्शन करना चाहिए. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स फांदकर सी-हेक्सागन स्ट्रेच में घुस गए.
2. माओवादी नारे और हमला:
FIR के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर "हिडमा अमर रहे," "कितने हिडमा मारोगे," "हर घर से हिडमा निकलेगा," जैसे माओवादी नारे लगाए. पुलिस ने जब उन्हें रोका, तो भीड़ ने ट्रैफिक बाधित करना जारी रखा. हस्तक्षेप के दौरान, एक छात्र ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे झड़प शुरू हो गई. कुछ प्रदर्शनकारियों पर बोतल से स्प्रे करने का भी आरोप है.
पुलिस पर हमले और गिरफ्तारी
विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिस अधिकारियों को RML अस्पताल ले जाया गया. 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए जाते समय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम को काटने की कोशिश भी की. गिरफ्तार किए गए छह लोगों ने अपने नाम बताए हैं: विष्णु, अक्षय, समीर, आकाश, पीके गुप्ता और अरुण. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने अपनी किसी संगठन का नाम नहीं बताया, इसलिए पुलिस ने किसी संगठन का नाम नहीं लिया है. सूत्रों का कहना है कि इनमें से अधिकांश लोग भगत सिंह क्रांति सेना से जुड़े हो सकते हैं.
FIR में लगाई गई प्रमुख धाराएं (BNS के तहत)
कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन FIR:
- BNS 74: महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग.
- BNS 79: महिला की मर्यादा का अपमान करना.
- BNS 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना.
- BNS 132/221: लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकना या उन पर हमला करना.
- BNS 223 : किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी किए गए लॉ ऑर्डर को न मानना
- BNS 61(2): क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के लिए सजा
संसद मार्ग पुलिस स्टेशन FIR:
- BNS 121A: राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश.
- BNS 223A/132: लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा करना और उन पर हमला करना.
- BNS 126(2): गलत तरीके से रोकना.
- BNS 132 : किसी पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने से रोकना
- BNS 3(5) : कई व्यक्ति या समूह जो अपराध करते हैं














