दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

दिल्ली के वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं, जिसमें से एक याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख तय कर रखी है.

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दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया.
नई दिल्ली:

4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका आधारहीन हो गई है. अब इसपर सुनवाई का कोई मतलब नहीं. यह याचिका नेशनल यूथ पार्टी की ओर सी दायर की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि वार्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर जब तक हाइकोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक के लिए दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाई जाए.आपको बता दें कि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है, जबकि 7 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

परिसीमन को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं, जिसमें से एक याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख तय कर रखी है.

आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है. आज शाम पांच बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. सभी सियासी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताक़त झोंक रखी है.

आप और बीजेपी ने सभी 250 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों के नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए. नतीजतन, अब कांग्रेस 250 की जगह 247 वार्डों में चुनाव लड़ रही है.

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