दिल्ली में पटाखों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा जारी, SC ने बैन हटाने से किया इनकार

याचिका में सभी राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान स्वीकार्य पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करने का निर्देश देने की भी मांग की है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. 
नई दिल्ली:

दिल्ली में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बैन हटाने से इनकार किया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले वो फिर से मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा, " हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/ NCR के लिए विशेष आदेश जारी किए थे. हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है." अदालत ने याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर कर दिया है.   

जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि हम पटाखों की अनुमति कैसे दें, भले ही वो ग्रीन पटाखें क्यों न हो. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपने दिल्ली के प्रदूषण को देखा है. बता दें कि बीजेपी सासंद मनोज तिवारी ने याचिका दाखिल की है. दरअसल, दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है. तिवारी ने दिल्ली सरकार को स्वीकार्य पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने के आदेश मांगे हैं.  

याचिका में सभी राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान स्वीकार्य पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करने का निर्देश देने की भी मांग की है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है. 
 

यह भी पढ़ें -
-- भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित भाषण पर हंगामा, केस दर्ज लेकिन आयोजकों पर
-- यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना मामले में कोर्ट ने इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट मांगी

Featured Video Of The Day
Russia Ukraine War: यूक्रेन पर ही दागकर रूस ने की नई मिसाइल टेस्टिंग | Vladimir Putin | NDTV India