पशु क्रूरता एक्‍ट में जब्त बकरे एनिमल शेल्टर होम से गायब, कोर्ट ने कहा- वापस करो तो मिला अजीब जवाब...

नोएडा एनिमल शेल्टर होम (Noida Animal Shelter Home) के संचालक पर सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस भी मामले के सामने आने के बाद हैरान है.

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कोर्ट ने सेक्टर-20 थाने को इस मामले में शेल्टर होम के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है.

सेक्टर 94 स्थित नोएडा एनिमल शेल्टर होम (Noida Animal Shelter Home) की गजब कहानी है. सेक्टर-20 कोतवाली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ कर 110 बकरे और बकरियां जब्त कर उनकी देखभाल के लिए एक साल पहले नोएडा एनिमल शेल्टर होम को सौंपा था. मामले में जमानत मिलने के बाद आरोपी ने अपने जानवरों को सौंपने की मांग कोर्ट से की तो नोएडा एनिमल शेल्टर होम के संचालक ने जानवरों के रखरखाव का खर्च 94 हजार रुपये देने की मांग रख दी. आरोपी ने रुपये जमा करा दिए तो अब कह रहा है कि सभी जानवर मर गए. अब सेक्टर 20 थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.    

नोएडा जोन-1 के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दो जून 2021 को सेक्टर-20 कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान दो डीसीएम ट्रक में भेड़, बकरी व बकरे ले जाते हुए पकड़ा था. एक डीसीएम में व्यापारी संतोष निवासी औरैया की 110 बकरे, बकरियां थे, जबकि दूसरे डीसीएम ट्रक में मथुरा के छाता निवासी रईस की 101 बकरे, बकरियां और भेड़ लदे थे.

इस तरह से एक ही दिन में पुलिस ने 211 बकरे, बकरियां और भेड़ को पकड़ कर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर डीसीएम से बरामद भेड़ व बकरे, बकरियों को सेक्टर-94 स्थित एनिमल शेल्टर होम में देखरेख के लिए रखवा दिया था. इसकी कुल कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है. औरैया के संतोष ने अपनी जमानत करा बकरियों को वापस दिलाने के अर्जी कोर्ट में दे दी.

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इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो शेल्टर होम संचालक ने रखरखाव का खर्च 94 हजार रुपये देने की मांग रख दी. व्यापारी संतोष ने इस रकम को कोर्ट में जमा करा दिया. इसके बाद भी उसे बकरे व बकरियां नहीं मिली तो दोबारा संतोष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया व अपने बकरे व बकरियों को दिलाने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने जब शेल्टर होम संचालक से बकरियों की मांग की तो उसने सभी 110 बकरे, बकरियों के मर जाने की बात कह कर देने से मना कर दिया.

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इसके बाद पीड़ित ने तीसरी बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने सेक्टर-20 थाने को इस मामले में शेल्टर होम के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा. आदेश पर अमल करते हुए पुलिस ने शेल्टर होम के मैनेजर योगेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

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