नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने शख्स को सुनाई 20 साल की सजा

अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को राजकुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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  • शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध
  • कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सुनाया 20 साल का कारावास
  • एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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बलिया:

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने 25 अगस्त 2019 को पड़ोसी गांव के निवासी राजकुमार यादव के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया जिससे उसे एक बेटी भी हुई. बाद में राजकुमार ने शादी करने से इनकार कर दिया.

अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को राजकुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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