नाबालिग लड़के का यौन शोषण कर रही थी महिला, POCSO कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल

पुलिस ने मामले की जांच के बाद शेखा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पॉक्सो-2 कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शेखा बानू को दोषी पाया.

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जयपुर:

राजस्थान की उदयपुर कोर्ट ने एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के जुर्म में एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की भी सिफारिश की है.

31 मार्च 2023 को पीड़ित के पिता ने उदयपुर के प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक कानोड़ की रहने वाली महिला शेखा बानू उनके 17 साल के बेटे को अपने साथ ले गई थी. 12 मार्च को पीड़ित के पिता ने अपने बेटे को सवीना कृषि मंडी के पास एक होटल में शेखा के साथ पकड़ा.

जांच में पता चला कि शेखा नाबालिग को नशीले पदार्थ देकर उसका यौन शोषण करती थी. इतना ही नहीं उसने इस कृत्य के फोटो और वीडियो भी बना लिए थे, जिनका इस्तेमाल वह लड़के को ब्लैकमेल करने और बार-बार उसका शोषण करने के लिए करती थी. पीड़ित के पिता ने शेखा पर रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया था.

पुलिस ने मामले की जांच के बाद शेखा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पॉक्सो-2 कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शेखा बानू को दोषी पाया. सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने आरोपी के खिलाफ 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए.

उन्होंने बताया कि शेखा के मोबाइल से पीड़ित लड़के के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं, जिनसे ब्लैकमेलिंग और शोषण की बात साबित होती है. इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शेखा बानू को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है.

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