एक नेपाली नागरिक ने अपनी पत्नी की वफादारी पर शक करते हुए शर्मनाक वारदात की. उसने कथित तौर पर पत्नी को क्रूरता के साथ पीटा और उसके निजी अंग (Private Part) पर दो छेद कर दिए और उसे ताला लगाकर 'लॉक' कर दिया. पुणे के पास पिंपरी-चिंचवड़ में वाकड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपी 30 साल के उपेन्द्र हुडाके को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी 28 साल की पत्नी की एक स्थानीय अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी की गई है. उसकी हालत अब 'स्थिर' बताई जा रही है.
वकाड पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी बालाजी मेटे ने आईएएनएस को बताया कि, “दंपति नेपाल के एक गांव के रहने वाले हैं. वे रोजगार की तलाश में मई की शुरुआत में पुणे आए थे. वे वाकड के पास उपेन्द्र हुडाके की बहन और उसके परिवार के साथ रह रहे थे.''
यह भयावह घटना 11 मई की रात में हुई. रात में उपेन्द्र हुडाके नशे में चूर होकर घर आया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. उसने उसे रसोई का चाकू दिखाकर धमकाया और उस पर बेवफाई करने का आरोप लगाया. उसकी पत्नी ने विरोध करते हुए आरोप नकार दिया.
पत्नी पर भरोसा न करते हुए उपेन्द्र उसे पीटता रहा और उसे फर्श पर गिराकर स्टोल से बांध दिया. वह उपेंद्र से रुकने की विनती कर रही थी. उपेन्द्र ने एक ब्लेड लिया और उसके गुप्तांग के दोनों किनारों पर दो छेद कर दिए. उसने छेदों पर लोहे के पेंच लगाए और उस पर एक छोटा सा पीतल का ताला लगा दिया. असहाय महिला खून से लथपथ पड़ी थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी. उपेंद्र ने ताले की चाबी भी फेंक दी.
महिला की चीखें सुनकर पड़ोस में रहने वावे मजदूर ललित परिहार दौड़कर आए. उन्होंने फर्श पर पड़ी खून से लथपथ बुरी तरह घायल महिला को दर्द से कराहते हुए देखा.
उन्होंने मदद के लिए वहां रहने वाले कुछ अन्य नेपालियों सहित आसपास के कई लोगों को बुलाया. उन्होंने महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में महिला को लगाए गए पेंच और ताले को हटाने व गहरे घावों को सिलने के लिए उसकी आपातकालीन सर्जरी की गई.
बालाजी मेटे ने बताया कि पांच दिन बाद गुरुवार को जब उसकी हालत बेहतर हुई तो महिला ने हिम्मत जुटाई और वाकड पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि, “हमने क्रूर अपराध का तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी हुडके को गिरफ्तार कर लिया. उसे वाकाड अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे दो सप्ताह की मजिस्ट्रेट हिरासत दी है.”
मेटे ने कहा कि उपेन्द्र हुडाके पर आईपीसी की धारा 323, 506(2) और अन्य के तहत आरोप लगाए गए हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.