महिला से सोने की चेन छीनने पर 2 झपटमारों को मिली 10 साल की सजा

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को एक ऑटो रिक्शा चालक एवं अन्य लोगों ने दो जुलाई, 2016 को पकड़ा था जब उन्होंने कल्याण शहर में एक महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की और फिर वहां से भागे थे.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ठाणे:

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने ईरानी गिरोह के दो चेन झपटमारों को सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को पारित आदेश में विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश ए. एम. शेटे ने दोनों आरोपियों अजीज अब्बास उर्फ जफर सैयद उर्फ जाफरी (27) और जफर आजम सैयद (35) पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को एक ऑटो रिक्शा चालक एवं अन्य लोगों ने दो जुलाई, 2016 को पकड़ा था जब उन्होंने कल्याण शहर में एक महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की और फिर वहां से भागे थे.

उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 392 (लूटपाट), 394 (लूटपाट या इसे अंजाम देने की कोशिश के इरादे से जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 34 (साझा मंशा) के साथ मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.

मोरे ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों के बयान दर्ज हुए.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित किया है और उन्हें दोषी ठहराए जाने तथा सजा दिए जाने की आवश्यकता है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे SC, गिरफ्तारी और CBI जांच के तरीके को दी चुनौती

ये भी पढ़ें-  आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन रद्द, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद AAP सरकार का फैसला

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Shikhar Dhawan Exclusive: Secret Adoption से लेकर Love Story तक, Gabbar ने खोले अपनी ज़िंदगी के राज
Topics mentioned in this article