बढ़ सकती हैं तेज गेंदबाज मो. शमी की मुश्किलें, चेक बाउंस मामले में समन जारी...

शमी की बीवी हसीन ने खिलाड़ी के ऊपर 'द नेगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट' के तहत केस दर्ज कराया है, उनका आरोप है कि शमी ने उनको मासिक खर्च के लिए दिए गए चेक का भुगतान रोक दिया था.

बढ़ सकती हैं तेज गेंदबाज मो. शमी की मुश्किलें, चेक बाउंस मामले में समन जारी...

मो. शमी पर बीवी हसीन जहां ने विवाहेतर संबंध रखने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं (फाइल फोटो)

खास बातें

  • कोलकाता की अदालत ने 15 जनवरी तक पेश होने के आदेश दिए
  • ऐसा नहीं कर पाए तो शमी के खिलाफ जारी हो सकता है वारंट
  • बीवी हसीन जहां की ओर से दायर मामले में दिए हैं यह आदेश
कोलकाता :

भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को कोलकाता की एक अदालत ने 15 जनवरी तक पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने शमी को उनकी बीवी हसीन जहां (Wife Hasin Jahan) की ओर से दायर किए गए चेक बाउंस मामले (Cheque bounce Case) में यह आदेश दिए हैं. अगर शमी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है. गौरतलब है कि मोहम्‍मद शमी की बीवी हसीन ने खिलाड़ी के ऊपर 'द नेगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट' के तहत केस दर्ज कराया है, उनका आरोप है कि शमी ने उनको मासिक खर्च के लिए दिए गए चेक का भुगतान रोक दिया था. यही नहीं, हसीन ने शमी पर विवाहेतर संबंध रखने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं.

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शमी के वकील एसके सलीम रहमान ने कहा, "शमी को कोलकाता की मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में पेश होने को कहा गया है. अदालत ने कहा है कि शमी को या तो खुद पेश होना होगा या उनके वकील शमी की तरफ से हाजिर हो सकते हैं. शमी ने अपनी तरफ से वकील को भेजने का फैसला किया." उन्होंने कहा, "अदालत ने हालांकि कहा कि शमी को 15 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा. अदालत ने साथ ही कहा कि अगर शमी हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है. हम अदालत के आदेश को चुनौती देंगे और इसे बदलने की मांग करेंगे."

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रहमान के मुताबिक,  शमी को पत्नी का खर्च वहन न कर पाने के केस में भी समन जारी किया गया है. शमी और उनकी बीवी हसीन जहां विवाद के बाद अलग रह रहे हैं ऐसे में शमी को अपनी पत्नी को खर्च के लिए एक तय राशि देनी होती है. वकील ने कहा, "जहां ने इससे पहले भी घरेलू हिंसा एक्ट के अंतर्गत खर्च मांगा था लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया. अब उन्होंने सीआरपीसी 125 के तहत एक और अपील दायर की है." (इनपुट: आईएएनएस)


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