ये हैं यूनिवर्सिटी- कॉलेज दोबारा खोलने की UGC गाइडलाइंस, यहां पढ़ें डिटेल्स

यूजीसी सभी रिसर्च प्रोग्राम के छात्रों और साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में पोस्टग्रेजुएशन छात्रों को संस्थान में शामिल होने की अनुमति देता है क्योंकि पीजी स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कम है. हालांकि, छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. फाइनल ईयर के छात्रों को भी शैक्षणिक और प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए संस्थान के प्रमुख के निर्णय के अनुसार शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है.

ये हैं यूनिवर्सिटी- कॉलेज दोबारा खोलने की UGC गाइडलाइंस, यहां पढ़ें डिटेल्स

नई दिल्ली:

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने COVID-19 के दौरान पूरे देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालय और कॉलेज संबंधित राज्य / केंद्रशासित सरकारों के परामर्श के बाद क्रमबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं. इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी. उन्होंने बताया- गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद ही दिशानिर्देश जारी किए हैं.

नए दिशानिर्देशों ने संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि “किसी भी कैंपस को फिर से खोलने से पहले, केंद्र या संबंधित राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया हो. COVID-19 के मद्देनजर सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश और आदेश उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पूरी तरह से पालन किए जाने चाहिए.

इसके अलावा सभी संस्थानों को कैंपस में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा. कैंपस में स्वास्थ्य सुरक्षा, संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, कैंपस में वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों के सभी सावधानियां बरतनी होगी.  

बता दें, यूजीसी सभी रिसर्च प्रोग्राम के छात्रों और साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को संस्थान में शामिल होने की अनुमति देता है क्योंकि पीजी स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कम है. हालांकि, छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. फाइनल ईयर के छात्रों को भी शैक्षणिक और प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए संस्थान के प्रमुख के निर्णय के अनुसार शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है.

वहीं संस्थानों को ऐसे छात्रों को ऑनलाइन स्डटी मटैरियल और ई-संसाधनों तक पहुंच प्रदान करनी है, जो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. संस्थानों से यह भी कहा गया है कि वे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण-शिक्षण व्यवस्था करें.

इसी के साथ केवल अगर छात्रों के लिए कैंपस खोलने की अनुमति दी जाती है तो विश्वविद्यालयों को हॉस्टल खोलने की अनुमति दी जाएगी. हॉस्टल केवल ऐसे मामलों में खोले जा सकते हैं, जहां सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सावधानी बरती जाए. हालांकि, हॉस्टल में कमरों में शेयरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)

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