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This Article is From Apr 09, 2019

SSC पेपर लीक मामला: SC ने CBI को केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को 2017 के एसएससी परीक्षा पत्र लीक मामले की केस डायरी और जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

SSC पेपर लीक मामला: SC ने CBI को केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश
SC एसएससी को संयुक्त स्नातक स्तरीय पुन:परीक्षा के नतीजे घोषित करने की अनुमति दे चुका है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को 2017 के एसएससी परीक्षा पत्र लीक (SSC Paper Leak) मामले की केस डायरी और जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. SSC पेपर लीक मामले पर  न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी. शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की पिछले साल हुई एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (SSC CGL) 2017 पुन:परीक्षा के नतीजे घोषित करने की अनुमति दे दी थी. न्यायालय ने कहा था कि संगठन में ही किसी के भ्रष्ट होने की वजह से लाखों बेरोजगार युवकों को खामियाजा भुगतना पड़ा था.

एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2017 की परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने की वजह से कई दिन तक रोजगार की उम्मीद लगाए युवकों ने विरोध किया था. इसी विरोध के बीच कर्मचारी चयन आयोग ने प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को इस परीक्षा के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि पूरी परीक्षा और व्यवस्था ही दागी है.

इस परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे.  शीर्ष अदालत ने इन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2017 की परीक्षा रद्द करने और नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी या सीबीएसई द्वारा नए सिरे से परीक्षा कराने की हिमायत की थी. हालांकि, केन्द्र ने कहा था कि पूरे प्रश्न पत्र की पुन:परीक्षा कराने की आवश्यश्कता नहीं है क्योंकि लीक ‘एकदम सीमित'' था और इसमें संलिप्त लोगों की पहचान हो गयी है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

(इनपुट- पीटीआई भाषा)

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