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This Article is From Dec 19, 2019

NEET 2020 Application Form: 'स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी' को लेकर एनटीए ने दी ये जरूरी जानकारी

NEET 2020 की परीक्षा के लिए 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स को वेबसाइट ntaneet.nic.in पर जाना होगा.

NEET 2020 Application Form: 'स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी' को लेकर एनटीए ने दी ये जरूरी जानकारी
NEET 2020 के लिए ntaneet.nic.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
नई दिल्ली:

NEET 2020: नीट उम्मीदवारों द्वारा 'स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी' को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने सफाई दी है. उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा आवेदन फॉर्म (NEET Application Form) में 'स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी (देशभर में 15 फीसद कोटा)' की च्वॉइस भरने को लेकर सवाल किए थे. इसी मामले में एनटीए (NTA) ने छात्रों की शंकाओं को दूर किया है. एनटीए ने कहा है कि सभी उम्मीदवार इस कोटे के लिए योग्य हैं और उम्मीदवारों द्वारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में उनकी च्वॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए आवेदक च्वॉइस में किसी भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का नाम भर सकते हैं. बता दें कि NEET 2020 की परीक्षा के लिए 31 दिसंबर तक ntaneet.nic.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.   

यह भी पढ़ें- NEET 2020: 3 मई को होगी नीट की परीक्षा, आज शाम से शुरू हो जाएगी रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया

नीट रजिस्ट्रेशन (NEET 2020 registration)  को लेकर एनटीए द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "ये स्पष्ट किया जाता है कि सभी उम्मीदवार इस कोटे के लिए योग्य होंगे और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भरी गई च्वॉइस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए उम्मीदवार किसी भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को चुन सकते हैं." टेस्टिंग एजेंसी ने ये साफ किया है कि जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवार इस कोटे के लिए योग्य नहीं होंगे क्योंकि जम्मू-कश्मीर ने राज्य रहते हुए खुद को इससे दूर रखा था.  

बता दें कि कोटे के लिए योग्यता साबित करने के लिए सेल्फ डिक्लेयरेशन जमा करना होगा. फॉर्म में कन्फर्मेशन पेज के साथ ही सेल्फ डिक्लेयरेशन पेज जनरेट हो जाएगा. उम्मीदवार को एडमिशन या काउंसिलिंग के दौरान ये डिक्लेयरेशन दिखाना होगा. नीट 2020 के नोटिफिकेशन में सेल्फ डिक्लेयरेशन का कंटेंट और फॉरमेट दिया जा चुका है.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित सीटों पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के नियम लागू होंगे. जो उम्मीदवार केंद्र की आरक्षण श्रेणी में न आकर राज्य की श्रेणी में आते हैं उनको फॉर्म में सामान्य श्रेणी ही चुनना होगा.

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