नयी दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2016 के सवालों की सीबीएसई की आंसर-की (उत्तर कुंजी) को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालतें विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार उत्तर कुंजियों की समीक्षा नहीं कर सकतीं।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि प्रश्नपत्र एवं उत्तर कुंजियां निष्पक्ष विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई हैं और अदालत निष्पक्ष विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार कुंजियों में ‘‘बताए गए उत्तरों को सही करने के काम का जिम्मा नहीं ले सकता।’’ न्यायमूर्ति सचदेवा ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग तथा प्रतिवादियों (सीबीएसई एवं अन्य) द्वारा तय उत्तर कुंजी तथा प्रश्नों की जांच करने के पक्ष में नहीं हैं।
अदालत ने एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि नीट 2016 के सूचना बुलेटिन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तर पत्र को खारिज करने या इसके पुन: मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
सागर संजीव दुआ द्वारा दायर की गई याचिका में ‘नीट’ के पांच प्रश्नों के सीबीएसई के उत्तरों को चुनौती दी गई थी तथा इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि प्रश्नपत्र एवं उत्तर कुंजियां निष्पक्ष विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई हैं और अदालत निष्पक्ष विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार कुंजियों में ‘‘बताए गए उत्तरों को सही करने के काम का जिम्मा नहीं ले सकता।’’ न्यायमूर्ति सचदेवा ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग तथा प्रतिवादियों (सीबीएसई एवं अन्य) द्वारा तय उत्तर कुंजी तथा प्रश्नों की जांच करने के पक्ष में नहीं हैं।
अदालत ने एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि नीट 2016 के सूचना बुलेटिन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तर पत्र को खारिज करने या इसके पुन: मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
सागर संजीव दुआ द्वारा दायर की गई याचिका में ‘नीट’ के पांच प्रश्नों के सीबीएसई के उत्तरों को चुनौती दी गई थी तथा इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था।
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