दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को निर्देश दिया कि वह अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के परिणाम शीघ्र घोषित करे, जिन्होंने उच्च अध्ययन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है. इसके साथ ही अदालत ने विश्वविद्यालय को एक ई-मेल आईडी बनाने का भी निर्देश दिया है, ताकि विदेशी विश्वविद्यालयों में अनंतिम प्रवेश हासिल करने वाले छात्र पूरे विवरण के साथ अपना अनुरोध भेज सकें. ऐसे अनुरोध पर विश्वविद्यालय कदम उठा सकेगा. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि डीयू विदेशी विश्वविद्यालय को यह आश्वासन भी देगा कि संबंधित छात्रों के परिणामों की जानकारी जल्द से जल्द दी जाएगी.
खंडपीठ का आदेश डीयू के वकील द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के परिणामों से संबंधित एक आदेश सात जुलाई को पारित किया था. अपने आदेश में एकल न्यायाधीश ने कहा था, “जहां तक स्नातक पाठ्यक्रमों का संबंध है, विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र डीन (परीक्षा) को ई-मेल लिखकर उन्हें सूचित कर सकते हैं. ऐसे मामले में परीक्षा परिणाम जल्दी देने के लिए प्रयास किए जाएंगे.''
खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के सात जुलाई के आदेश में जारी दिशा-निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया. अदालत का मंगलवार का आदेश सोमवार को जारी आदेश को आगे बढ़ाता है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि डीयू एक सप्ताह के भीतर नई ई-मेल आईडी बनाएगा और इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी.
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