पीजी मेडिकल कोर्सेज में दिव्यांगों के प्रवेश के नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी

सरकार के एक वक्तव्य के अनुसार विकलांग जन अधिकार कानून, 2016 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है.

पीजी मेडिकल कोर्सेज में दिव्यांगों के प्रवेश के नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिहाज से उनके प्रवेश के नियमों में संशोधन की मंजूरी प्रदान कर दी है.

सरकार के एक वक्तव्य के अनुसार विकलांग जन अधिकार कानून, 2016 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है.
 

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री की‘ सबका साथ, सबका विकास’ की सोच की तर्ज पर दिव्यांग जनों के कल्याण वाला बताया.

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, 21 प्रकार की विकलांगता जिसमें बौद्धिक विकलांगता, आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्केलेरोसिस और थैलेसीमिया शामिल हैं.
 
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