जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने महामारी से संबंधित कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. इसी के साथ उन गतिविधियों के लिए कोई नई अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं होगी, जिनकी पहले से ही केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमति दी गई थी.
राज्य कार्यकारी समिति के मुख्य सचिव और अध्यक्ष बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा जारी एक आदेश कहा गया, "केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थान (आंगनबाड़ी सहित), 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. "
यह आदेश रविवार को जम्मू और कश्मीर में कोरोनोवायरस स्थिति की समीक्षा करने के बाद जारी किया गया. आदेश में आगे कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एसओपी के अनुसार, कोचिंग सेंटर्स, संस्थानों को केवल कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षाएं चलाने की अनुमति दी जाएगी और उसमें भी केवल केंद्र के हिसाब से छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए.
यह भी कहा गया है कि 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टॉफ को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस या टेली-काउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक रूप से केवल कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति है.
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