नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने 525 निजी स्कूलों को एक और चेतावनी देते हुए कहा है कि छात्रों के अभिभावकों से ली गयी एक्स्ट्रा फीस वे 15 दिनों के अंदर उन्हें लौटा दें।
न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 525 स्कूलों की पहचान की है जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के नाम पर अभिभावकों से अतिरिक्त फीस ले रहे थे लेकिन उन स्कूलों में वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले साल समिति का गठन किया गया था और समिति ने अब तक नौ अंतरिम रिपोर्टें दी हैं।
आठवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने 472 स्कूलों को 15 दिनों के अंदर राशि लौटाने को कहा था। हालांकि दिसंबर तक सिर्फ 43 स्कूलों ने आदेश का पालन किया था।
शिक्षा निदेशालय ने एक बयान में कहा कि समिति ने अपनी नौंवी रिपोर्ट में 525 स्कूलों की पहचान की है जिन्हें वसूल की गयी ज्यादा फीस लौटाना है। उन्हें 15 दिनों के अंदर इसका पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
समिति ने अब तक 1066 स्कूलों के बारे में सिफारिशें की हैं।
न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 525 स्कूलों की पहचान की है जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के नाम पर अभिभावकों से अतिरिक्त फीस ले रहे थे लेकिन उन स्कूलों में वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले साल समिति का गठन किया गया था और समिति ने अब तक नौ अंतरिम रिपोर्टें दी हैं।
आठवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने 472 स्कूलों को 15 दिनों के अंदर राशि लौटाने को कहा था। हालांकि दिसंबर तक सिर्फ 43 स्कूलों ने आदेश का पालन किया था।
शिक्षा निदेशालय ने एक बयान में कहा कि समिति ने अपनी नौंवी रिपोर्ट में 525 स्कूलों की पहचान की है जिन्हें वसूल की गयी ज्यादा फीस लौटाना है। उन्हें 15 दिनों के अंदर इसका पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
समिति ने अब तक 1066 स्कूलों के बारे में सिफारिशें की हैं।
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