Bihar School Reopen: बिहार के स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए आज से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है. इसके लिए पटना जिला शिक्षा प्रशासन द्वारा स्कूल बसों और परिसरों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. संस्थानों के लिए सभी की सुरक्षा के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है.
आपको बता दें, प्रदेश में नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए सात अगस्त से कक्षाएं शुरू हो चुकी है. वहीं आज से कोचिंग संस्थान छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति (एक दिन छोड़कर) के साथ कार्य कर सकेंगे.
बता दें, बिहार के स्कूलों को स्कूल परिसर के साथ-साथ स्कूल बसों के अंदर भी आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा, स्कूल परिसरों और बसों के लिए एसओपी (SOPs) पटना के जिला शिक्षा विभाग द्वारा साझा किए गए हैं. स्कूल प्रशासन के लिए अहम निर्देश मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साझा किया है. यहां पढ़ें नियम.
बस के अंदर के नियम
- स्कूल बसों को दिन में दो बार सेनेटाइज किया जाए.
- छात्रों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रत्येक बस में हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए.
- बसों के एसी बंद रहेंगे.
- उचित वेंटीलेशन के लिए विंडोज़ को खुला रखना होगा.
- छात्रों का बसों में चढ़ने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करना होगा.
- बस कंडक्टर, ड्राइवर और छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
स्कूल के अंदर नियम
- छात्रों को हर समय फेस मास्क पहनना होगा.
- स्कूल के अंदर कहीं भी थूकने से बचने के लिए स्कूल प्रशासन को छात्रों को जागरूक करने के लिए बैनर लगाए हुए हो.
- बच्चों को लंच बॉक्स में घर का बना खाना जरूर लाना होगा.
- स्कूल परिसर के अंदर बाहर से आने वाले विक्रेताओं को अनुमति नहीं दी जाएगी.
- सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
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