खास बातें
- वोडाफोन कर मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को फर्म को धन लौटाना पड़ेगा।
नई दिल्ली: वोडाफोन कर मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को फर्म को धन लौटाना पड़ेगा।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा शाम को बुलाई गई प्रमुख मंत्रियों की बैठक के बाद खुर्शीद ने पत्रकारों को बताया, ‘मेरी जानकारी में कोई उपचारात्मक याचिका नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार को वोडाफोन को धन लौटाना पड़ेगा।’
उपचारात्मक याचिका सरकार के पास उपलब्ध आखिरी न्यायिक उपचार है। आनन-फानन में बुलाई गई बैठक में गृह मंत्री पी. चिदंबरम, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और अटार्नी जनरल जीई वाहनवती शामिल थे।
उच्चतम न्यायालय ने 20 जनवरी को दिए अपने निर्णय में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए आयकर विभाग को वोडाफोन द्वारा जमा कराया गया 2,500 करोड़ रुपये 4 प्रतिशत ब्याज के साथ दो महीने के भीतर लौटाने को कहा था।
उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि वोडाफोन इंटरनेशनल और हचिसन ग्रुप के बीच हुए 12 अरब डालर के विदेशी सौदे
पर 11,000 करोड़ रुपये कर लगाने का अधिकार आयकर विभाग के क्षेत्र में नहीं है।