यह ख़बर 04 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

हसिचन सौदे में कर देनदारी नहीं बनती : वोडाफोन

खास बातें

  • वोडाफोन ने फिर भारतीय आयकर विभाग द्वारा उस पर हचिसन के अधिग्रहण सौदे में लगाई गई 11,000 करोड़ रुपये की कर देनदारी को गलत ठहराया।
लंदन:

ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने फिर भारतीय आयकर विभाग द्वारा उस पर हचिसन के अधिग्रहण सौदे में लगाई गई 11,000 करोड़ रुपये की कर देनदारी को गलत ठहराया। कंपनी ने कहा कि उस पर कर की कोई देनदारी नहीं बनती और वह अपने बचाव के लिए लगातार कदम उठाएगी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स का मानना है कि 2007 में हुए हचिसन सौदे में उस पर कर की कोई देनदारी नहीं बनती है। वोडाफोन ने 2007 में अपने समूह की कंपनी वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स के जरिये एचिसन एस्सार संयुक्त उद्यम में एचिसन इंडिया की 67 प्रतिशत हिस्सेदारी का 11 अरब डॉलर (55,000 करोड़ रुपये) के सौदे में अधिग्रहण किया था। आयकर विभाग ने इस सौदे में वोडाफोन को 11,000 करोड़ रुपये का कर अदा करने को कहा है।


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