यह ख़बर 12 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सुब्रत रॉय की हिरासत को 'अवैध' बताते हुए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुब्रत रॉय की फाइल तस्वीर

नई दिल्ली:

सहारा समूह ने अपने मालिक सुब्रत रॉय की हिरासत को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुब्रत को उनकी दो कंपनियों एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा निवेशकों से वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिये एकत्र 19,000 रुपये लौटाने के मामले में हिरासत में लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के अनुरोध पर मामले की सुनवाई के लिए बुधवार दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस केहर की पीठ ने सुब्रत को निवेशकों की रकम की वापसी के लिए स्वीकार्य प्रस्ताव पेश नहीं किए जाने के कारण 4 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।


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