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ज़ी समूह की चार कंपनियों में निदेशक बनने पर सुभाष चंद्रा, गोयनका पर रोक : सेबी

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जी समूह के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ जारी अपना आदेश संशोधित करते हुए दोनों को अगले आदेश तक समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया.
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NDTV Profit हिंदी10:12 AM IST, 15 Aug 2023NDTV Profit हिंदी
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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जी समूह के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ जारी अपना आदेश संशोधित करते हुए दोनों को अगले आदेश तक समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया. यह रोक ज़ी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स (अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के विलय से बनने वाली नई कंपनी में अहम पद संभालने पर भी लागू रहेगी. गोयनका को प्रस्तावित कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने ज़ी एंटरटेनमेंट के पैसे गैरकानूनी ढंग से दूसरी जगह भेजने के मामले में यह ‘पुष्टि' आदेश जारी किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच समयबद्ध तरीके से की जाएगी जो किसी भी स्थिति में आदेश जारी होने से आठ महीने से अधिक नहीं होगी.

इसके पहले जून में सेबी ने चंद्रा और गोयनका के खिलाफ पारित अपने अंतरिम आदेश में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था.

लेकिन अब उस आदेश को संशोधित करते हुए सेबी ने कहा कि यह रोक ज़ी समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने पर लागू होगी.

सैट से नहीं मिली राहत

सेबी के अंतरिम आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती दी गई थी लेकिन चंद्रा और गोयनका को कोई राहत नहीं मिल पाई थी.

सेबी प्रमुख ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश तक चंद्रा और गोयनका को ज़ी एंटरटेनमेंट, ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, ज़ी स्टूडियोज लिमिटेड और ज़ी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बनने या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया गया है.

इन चारों कंपनियों के किसी अन्य कंपनी के साथ विलय या अधिग्रहण से बनने वाली किसी नई कंपनी में भी अहम पद संभालने से रोक दिया गया है.

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