भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डूब चुके कर्ज (Bad Loan) से निपटने के मामले में अधिक सशक्त बनाने से संबंधित अध्यादेश को शुक्रवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जो बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन करेगा.
अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया. मंत्रिमंडल ने इसे बुधवार को ही मंजूरी दे दी थी.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, "अध्यादेश डूबे ऋण के मामले से निपटने के लिए आरबीआई को अधिक शक्तियां प्रदान करेगा."