खास बातें
- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि प्लास्टिक पैकेट में गुटखे तथा पान मसाले के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि प्लास्टिक पैकेट में गुटखे तथा पान मसाले के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन एवं निपटान) कानून, 2011 के अधिसूचित होने के बाद इस बारे में सीमा शुल्क मुख्य आयुक्तों के अलग-अलग बयानों के बाद बोर्ड ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कानून के नियम पांच के तहत गुटखा, तंबाकू व पान मसाले की स्टोरिंग, पैकेजिंग या ब्रिकी के लिए पैकेट :सैशे: में प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों में कैरी बैग तथा सैशे को लेकर मतभेद था। सीबीईसी ने अब स्पष्ट किया है कि निर्यात में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता।