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PAN को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ी, जानिये क्या है अंतिम तारीख...

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी08:44 PM IST, 27 Mar 2018NDTV Profit हिंदी
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी.

यह भी पढ़ें : अबतक 9.3 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया, आयकर विभाग ने दी जानकारी

आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है. समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश उच्चतम न्यायालय के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है. उच्चतम न्यायालय ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था.

VIDEO : बैंक खाते खोलने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य



यह चौथा मौका है, जब सरकार ने लोगों को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमीट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है. सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है. 

(इनपुट : भाषा)

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