GST के पहले वाले सामान को अब 31 दिसंबर तक बेचा जा सकेगा

ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे. इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी.

GST के पहले वाले सामान को अब 31 दिसंबर तक बेचा जा सकेगा

नई दिल्ली:

सरकार ने  जीएसटी  पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी. ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे. इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी. यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है.

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा, 'पैकेटबंद सामानों पर उद्योग जीएसटी के बाद के नए एमआरपी वाले स्टीकर लगाकर 31 दिसंबर तक बेच सकता है.'
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उल्लेखनीय है कि पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद कई पैकेटबंद सामानों की खुदरा दरों को बदलने की जरूरत आ पड़ी थी.


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