अभी भी 500-1000 रु के पुराने नोट पास रखे हुए हैं तो ये जान लें (प्रतीकात्मक फोटो)
खास बातें
- पुराने नोटों से बिल पेमेंट आदि कुछ मामलों में मिली रियायत का आज आखिरी दिन
- आज रात 12 बजे से लेख में लिखी जगहों पर नहीं कर पाएंगे इनका प्रयोग
- हालांकि आप इन्हें 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा करवा सकते हैं
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बैन किए जाने के ऐलान के बाद पुराने नोटों के बाबत कुछ रियायतें दी गई थीं. इनके मुताबिक, यह तय किया गया था लोगों के पास मौजूद पुराने नोटों का क्या किया जाए. इन्हें बैंकों में जमा करवाया जा सकता है और एक्सचेंज (अदला-बदली) करवाया जा सकता है. साथ ही इन नोटों को 'मार्केट' में कुछ सुविधाओं के उपभोग और चुनिंदा बिल पेंमेंट में भी प्रयोग करने का फैसला सरकार ने लिया था. अब इनमें से कुछ मामलों में मिलीं रियायतों की मियाद आज यानी 24 नवंबर को खत्म हो रही हैं. आज रात 12 बजे के बाद से ये छूट खत्म हो जाएगी.
सरकार ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग, दूध केंद्रों, कब्रिस्तानों और पेट्रोल पंपों पर अब अवैध हो चुके नोटों के परिचालन को 72 घंटों की अनुमति दी थी जोकि 11 नवंबर तक खत्म हो रही थी लेकिन बाद में इस अवधि को रिवाइज किया गया और इसे 14 नवंबर किया गया. हालांकि बाद में यह तारीख 24 नवंबर कर दी गई.
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नकदी पाने और पुराने नोटों के बदले नए नोटों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगने के चलते हो रही परेशानी के बाद सरकार ने ये मियाद 24 नवंबर की थी. इस सूची में मेट्रो रेल टिकटों,मेट्रो कार्ड रीचार्ज, रोड टोल, डॉक्टर की पर्ची पर सरकारी और निजी दुकानों से दवा खरीद, एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग, रेलवे केटरिंग, बिजली और पानी के बिलों का भुगतान के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में प्रवेश टिकट को भी जोड़ दिया गया था.
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इनके अलावा, हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स भी 25 नवंबर से आप पुराने नोटों से जमा नहीं करवा पाएंगे. ये टैक्स भी आप शाम 5 बजे तक ही जमा करवा पाएंगे. बीएसएनएलके पोस्टपेड कनेक्शन उपभोक्ता पुराने नोटों से अपने बिल का भुगतान करने की सुविधा दी गई थी. भारत सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया था.
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लेकिन तनाव न लें क्योंकि....
यदि आप किसी कारणवश पुराने नोटों का इन रियायतों में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बैंकों और डाकघरों में जमा करवाए जा सकते हैं. कुछ कारणों से जो लोग 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वे लोग पहचान पत्र दिखाकर आरबीआई में मार्च, 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे.