यह ख़बर 10 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

निरमा का भावनगर संयंत्र स्थानांतरित हो : मंत्रालय

खास बातें

  • मंत्रालय ने एक हलफनाफा दायर करके उच्चतम न्यायालय को बताया कि यह संयंत्र ए-जोन में स्थित है, जहां मीठे पानी के स्रोत हैं।
New Delhi:

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि निरमा इंडस्ट्रीज का गुजरात, भावनगर स्थित सीमेंट संयंत्र पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है और इसे यहां से स्थानांतरित किया जाना है। मंत्रालय ने एक हलफनाफा दायर करके उच्चतम न्यायालय को बताया कि यह संयंत्र ए-जोन में स्थित है, जहां मीठे पानी के स्रोत हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रपट के अनुसार यह संयंत्र पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण रोक दिया जाना चाहिए, मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हलफनामे पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश एस एस कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन न्यायधीशों की पीठ ने निरमा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश को उसके समक्ष अथवा हरित न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देने का विकल्प दिया। न्यायालय कंपनी द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी काम रोको नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रहा था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कंपनी द्वारा भावनगर गुजरात में प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र वाली जगह की स्वतंत्र जांच कराने का आदेश दिया था।


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