इनकम टैक्स का छापा पड़ा और काला धन मिला, तो 137% कर, जुर्माना लग सकता है, जानें डीटेल

इनकम टैक्स का छापा पड़ा और काला धन मिला, तो 137% कर, जुर्माना लग सकता है, जानें डीटेल

इनकम टैक्स का छापा पड़ा और काला धन मिला, तो 137% कर, जुर्माना लग सकता है (फाइल फोटो)

चंडीगढ़/नई दिल्ली:

8 नवंबर को पीएम मोदी की काले धन की धरपकड़ को लेकर शुरू की गई मुहिम का ही हिस्सा है कि काले धन का पता लगने के बाद व्यक्ति को 'बख्शा' नहीं जाएगा. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना लगेगा.

आयकर विभाग द्वारा सोमवार को जारी की विज्ञप्ति के मुताबिक, यदि छापेमारी के दौरान यह स्वीकार किया जाता है कि बरामद रकम या सामान अघोषित आय का हिस्सा है और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह कर और जुर्माना 107.25 प्रतिशत होगा. विभाग ने कहा कि कर चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 50 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ होकर निकल सकते हैं.

-- --- ---- ---
यह भी पढ़ें- कालेधन पर लगाम : अब, बेनामी लेनदेन पर सात साल तक की बामशक्कत कैद, जुर्माना भी

ब्लॉग पढ़ें- दरअसल, टैक्स देने से जाता नहीं, बच जाता है धन
आयकर संशोधन विधेयक पास : नए नियमों से अघोषित आय पर नकेल कसने की तैयारी
क्या आपके पास भी है बेनामी संपत्ति? 17 दिसंबर से शुरू हो रही PMGKY- खास बातें
-- --- ---- ---

विभाग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अपनी अघोषित आय को स्वीकार नहीं करता है, और यदि कर नहीं दिया गया है और वह आमदनी का स्रोत नहीं बता पाता है तो ऐसे में कर जुर्माना 137.25 प्रतिशत लगेगा. प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (एनडब्ल्यूआर) राजेंद्र कुमार ने इस बारे में कहा कि हम लोगों से अपनी बैंकों और डाकघरों में जमा अघोषित नकदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत खुलासा करने को कह रहे हैं.

क्या है काला धन...
बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह योजना 17 दिसंबर को पेश की गई है और 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी. काला धन, सरकार की नजर में, वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है. साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके लिए आपको इस संपत्ति का खुलासा करना होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 फीसदी जुर्माना देना होगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया था कि अगर आपकी जानकारी में किसी के पास काला धन है तो उसकी शिकायत इस ईमेल पते पर करें- blackmoneyinfo@incometax.gov.in.. इस बाबत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

(न्यूज एजेंसियों से भी इनपुट)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com