होटल, क्लब, रेस्तरां संचालकों के लिए 15 सितंबर तक सत्यापन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है और और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.

होटल, क्लब, रेस्तरां संचालकों के लिए 15 सितंबर तक सत्यापन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य

होटल इंडस्ट्री.

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने शहर में होटल, क्लब और रेस्तरां चलाने वाले मालिकों और फर्म भागीदारों के लिए 15 सितंबर तक अपना पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है और और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.

आबकारी विभाग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालक या मालिकों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठान चलाने वाली फर्मों के भागीदारों और निदेशकों को अपना पुलिस सत्यापन जमा करना होगा.

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित अनियमितताओं के मद्देनजर दिल्ली में खुदरा शराब व्यापार किसी अवांछित व्यक्ति से प्रभावित तो नहीं इसको देखते हुए एक एहतियाती कदम गया है. उपरोक्त शराब नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था.''