दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारियों के मंगलवार से हड़ताल करने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारियों के मंगलवार से हड़ताल करने पर रोक लगाई

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के एक धड़े के मंगलवार से हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी है। बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति वीके राव ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक के चार सहयोगी बैंकों की याचिका पर यह आदेश जारी किया। अदालत ने 'स्टेट सेक्टर बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन' और 'ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉयज एसोसिएशन' के दो दिन की हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का एक तबका भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रस्तावित विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के कदम का विरोध कर रहा है। उन्होंने मंगलवार से देशभर में हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी।

ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ समझौता बैठक नाकाम रही, इसलिए हम हड़ताल के अपने आह्वान पर कायम रहेंगे।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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