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हरियाणा ने संपत्ति कर (property tax) का भुगतान करने की आखिरी तिथि बढ़ायी

हरियाणा सरकार ने निगर निगम में संपत्ति कर (property tax) का भुगतान करने की आखिरी तिथि 25 प्रतिशत के राहत के साथ 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. प्रदेश सरकार ने पहले दो से 28 फरवरी 2017 तक के लिए राहत प्रदान की थी.
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NDTV Profit हिंदी11:05 AM IST, 28 Feb 2017NDTV Profit हिंदी
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हरियाणा सरकार ने निगर निगम में संपत्ति कर (property tax) का भुगतान करने की आखिरी तिथि 25 प्रतिशत के राहत के साथ 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. प्रदेश सरकार ने पहले दो से 28 फरवरी 2017 तक के लिए राहत प्रदान की थी.

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि 25 प्रतिशत की राहत उन संपत्तियों के मालिकों को दी जा रही है जो अपने सारे संपत्ति कर के बकाये को खत्म कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है अगर संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है.
संपत्ति कर भुगतानकर्ताओं की भीड़ और संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कर बिल की प्राप्ति में देर के कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संपत्ति कर के भुगतान की आखिरी तारीख को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

(न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट)

 

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