जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है. उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया.
पढ़ें- कारों पर जीएसटी का नया ऐलान, लग्ज़री कारों की क़ीमत बढ़ी, छोटी कारों की जस की तस
इसके अलावा आसानी से अनुपालन के लिए परिषद ने व्यवसायियों को चार और माह के लिये सरलीकृत जीएसटीआर.3.थ्री बी को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दे दिया है.
जीएसटी परिषद की 21 वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर..वन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर होगी. बाकी के लिए यह 10 अक्टूबर होगी.
उन्होंने बताया कि जुलाई के लिये जीएसटीआर-2 को 31 अक्तूबर तक करनी होगी और जीएसटीआर-3 को 10 नवंबर तक किया जा सकेगा.