यह ख़बर 22 मई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

इंडियन बैंक के पूर्व प्रमुख को एक साल कैद की सजा

खास बातें

  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एम गोपालकृष्णन और एक अन्य अधिकारी को धोखाधड़ी तथा पद का दुरुपयोग मामले में एक साल के जेल की सजा दी।
चेन्नई:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एम गोपालकृष्णन और एक अन्य अधिकारी को धोखाधड़ी तथा पद का दुरुपयोग मामले में एक साल के जेल की सजा दी।

विशेष अदालत ने बैंक के जोनल प्रबंधक एवी शनमुगसुंदरम को भी एक साल के जेल तथा अकिलम कंस्ट्रक्शन के प्रबंध निदेशक एस धनसिंह को दो साल के जेल की सजा सुनाई।

सीबीआई के बयान के मुताबिक अदालत ने तीनों दोषियों पर 4,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

सीबीआई ने गोपालकृष्णन, बैंक के दो अधिकारियों-शनमुगसुंदरम और के सुंदरमूर्ति, एलेंगर फाउंडेशन के प्रोपराइटर के आनंद पिल्लई और धन सिंह के खिलाफ इस आरोप के साथ मामला दर्ज किया था कि उन्होंने बैंक को चूना लगाने के लिए 1993-95 में षड्यंत्र किया था।

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सुनवाई प्रक्रिया के दौरान दो आरोपी सुंदरमूर्ति और पिल्लई की मौत हो गई थी।