खास बातें
- प्रवर्तन निदेशालय ने 2-जी में कलेंगनर टीवी को दी गई 200 करोड़ की रिश्वत के संबंध में पांच कंपनियों की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में कलेंगनर टीवी को कथित तौर पर दी गई 200 करोड़ रुपये की रिश्वत के संबंध में पांच कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और अचलत संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि डाइनामिक्स रियल्टी, कॉनवुड कंस्ट्रक्शंस, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शंस, निहार कंस्ट्रक्शंस और डीबी रियल्टी के बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है और इनकी अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। संपर्क करने पर इन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निदेशालय ने इस संबंध में विभिन्न संपत्तियों की पहचान की थी और औपचारिक आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों को मनी लॉन्डरिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और कानून के तहत इन्हें अपराध का प्रतिफल का माना जाएगा। 2-जी मामले में यह कुर्की का पहला आदेश है। सीबीआई के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि शाहिद उस्मान बलवा की स्वान टेलीकाम को लाइसेंस देने के लिए 200 करोड़ रुपये के घूस की रकम बलवा की डीबी रियल्टी द्वारा सिनेयुग फिल्म्स और कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जरिए द्रमुक संचालित कलेंगनर टीवी को पहुंचाई गई।