खास बातें
- कंपनी कार्यमंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि यदि उनके पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी तरह की गलती है तो वे उसे आगामी जून तक दूर कर लें। ऐसा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नई दिल्ली: कंपनी कार्यमंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि यदि उनके पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी तरह की गलती है तो वे उसे आगामी जून तक दूर कर लें। ऐसा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी या भ्रामक पते देकर कंपनी पंजीकृत कराने की घटानाओं को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने 21 दिसंबर को जारी परिपत्र में कहा है कि कंपनियां अपने पते में किसी भी 'गड़बड़ी' को 180 दिनों में दूर कर लें।
कंपनियों से कहा गया है कि वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस दिशा में सतर्क रहें।