यह ख़बर 27 दिसंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

सीएनजी की दर अदालती आदेश के कारण बढ़ी : आईजीएल

नई दिल्ली:

सीएनजी की कीमत में 4.50 रुपये की बढ़ोतरी के एक दिन के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज कहा कि कीमत अदालती आदेश के बाद बढ़ायी गई, जिसके कारण सस्ती घरेलू गैस के लिए आवंटन में कटौती की गई।

गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने शहरी गैस परियोजनाओं के लिए उपलब्ध घरेलू प्राकृतिक गैस को देश की उन सभी कंपनियों के बीच बराबर वितरित करने का निर्देश दिया था, जो ईंधन को सीएनजी में तब्दील करती हैं और वाहनों के उपयोग के लिए बेचती है। इससे पहले सस्ती घरेलू गैस मुख्य रूप से उन कंपनियों को उपलब्ध था, जो दिल्ली और मुंबई में सीएनजी की बिक्री करती हैं।

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