विमान आयात के नियमों को उदार करते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों को अब इसके लिए शुरुआती मंजूरी सिर्फ नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से ही लेनी होगी। इस कदम से घरेलू विमानन कंपनियों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो सकेगी। ज्यादातर विमानन कंपनियां अपने बेड़े का विस्तार करने की तैयारी कर रही हैं।
अभी तक अनुसूचित और क्षेत्रीय अनुसूचित ऑपरेटरों को विमानों के आयात और अधिग्रहण के लिए मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। अधिकारों का यह स्थानांतरण प्रक्रियाओं को सुगम करने के लिए किया गया है।
विमान आयात के लिए मंजूरी ढांचे में बदलाव को क्रियान्वित करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) तथा रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौजूदा अधिसूचना और मास्टर सर्कुलर में संशोधन किया है। डीजीएफटी ने यह संशोधन 9 अक्टूबर को किया, रिजर्व बैंक ने इसमें बदलाव 26 नवंबर को किया।