यह ख़बर 22 सितंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सीबीआई प्रमुख का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विशेष सरकारी वकील की सहायता

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

आगंतुकों की सूची विवाद मामले में सीबीआई निदेशक के खिलाफ दायर याचिका पर फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले में विशेष सरकारी वकील की सहायता मांगी है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई फाइल नोटिंग्स और निदेशक के आवास के रजिस्टर समेत सभी दस्तावेज विशेष सरकारी वकील को दिए जाएं।

उच्चतम न्यायालय गैर-सरकारी संगठन की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें एनजीओ ने न्यायालय से अपने उस आदेश पर दोबारा गौर करने की अपील की थी, जिसमें व्हिसलब्लोअर का नाम उजागर करने के निर्देश दिए गए थे।

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उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ दायर मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
                
उच्चतम न्यायालय का कहना हैकि विशेष सरकारी वकील की राय जाननी होगी क्योंकि हमारे किसी भी आदेश का असर 2-जी मामलों पर होगा।