केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि कालाधन अनुपालन खिड़की के तहत बिना पैन नंबर के की गई आय घोषणाओं को भी स्वीकार किया जाए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि उस संस्थान या निकाय द्वारा यह नंबर बाद में मुहैया कराया जाए.
बोर्ड ने विभाग को निर्देश दिया कि आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत बिना पैन नंबर आय की घोषणा करने वालों के आवेदन के साथ एक नया पैन नंबर तुरंत जारी करने का आवेदन भी लिया जाए. आईडीएस के तहत मान्य आय घोषणा के लिए पैन नंबर अनिवार्य है.
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