खास बातें
- अमेरिका के परिवहन विभाग ने उड़ान में विलम्ब से सम्बंधित जानकारी यात्रियों को उपलब्ध न कराने पर भारत की सरकारी विमानन कम्पनी एयर इंडिया पर 80,000 डॉलर का जुर्माना लगाया है।
वाशिंगटन: अमेरिका के परिवहन विभाग ने उड़ान में विलम्ब से सम्बंधित जानकारी यात्रियों को उपलब्ध न कराने पर भारत की सरकारी विमानन कम्पनी एयर इंडिया पर 80,000 डॉलर का जुर्माना लगाया है।
यात्रियों के विमान में बैठने के बाद उड़ान में होने वाली देरी को रोकने के लिए विभाग ने अगस्त 2011 में इस नियम को लागू किया था।
विभाग ने कहा कि हवाईपट्टी से उड़ान में होने वाली देरी एवं ग्राहक सेवा से सम्बंधित जानकारियां अपनी वेबसाइट पर डालने में असफल होने पर एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने बताया कि विमानन कम्पनी अपने वैकल्पिक शुल्क के बारे में भी यात्रियों पर्याप्त जानकारी देने में नाकाम हुई है।
एयर इंडिया ऐसी पहली विदेशी कम्पनी है जिस पर विभाग ने अर्थदंड लगाया है।
अमेरिकी परिवहन सचिव रे लाहूड ने कहा, "हमारे नए विमानन उपभोक्ता नियम यात्रियों को विमान की सेवाओं और शुल्क के बारे में पूरी जानकारी सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं।" उन्होंने कहा, "विमानन कम्पनियां हमारे नियमों का पालन कर रही हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार अपनी निगरानी जारी रखेंगे।"