Budget 2022 Announcements: सरकार ने आखिरकार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा कर दी है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार Cryptocurrency को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है. अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स देना होगा. प्रस्ताव है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
अगर आप क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेश करते हैं या करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको डिजिटल असेट और क्रिप्टोकरेंसी पर यह बड़ा बदलाव जान लेना होगा. क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स के अलावा वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा कि डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि एक सीमा से ऊपर डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टीडीएस लगेगा. वहीं, गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्स लगेगा. बजट में कहा गया है कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं होगी.
क्रिप्टोकरेंसी बिल नहीं
दिसंबर, 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जानकारी थी कि सरकार क्रिप्टो पर बिल- क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक 2021- पेश कर सकती है. हालांकि, सरकार ने फिर कहा कि अभी बिल में कई पहलुओं पर चर्चा जारी है, ऐसे में उस सत्र में क्रिप्टो पर कोई ऐलान नहीं किया गया और अब सीधे बजट में सरकार ने क्रिप्टो को टैक्सेशन के दायरे में ला दिया है, जैसाकि पहले से संभावना थी.
क्रिप्टो बिल की खबर सुनने के बाद ही क्रिप्टो बाजार पर काफी असर पड़ा था. हालांकि, बाद में बाजार सुधर गया तो अब देखना है कि टैक्सेशन का बाजार पर क्या असर होता है. वैसे, ये भी बता दें कि सरकार ने आरबीआई के डिजिटल रुपए की घोषणा भी कर दी है. केंद्रीय रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी कर सकती है.