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This Article is From Aug 27, 2021

कोर्ट ने कहा 'बीवी के साथ जबरन यौन संबंध रेप नहीं' तो तापसी पन्नू बोलीं- बस यही सुनना बाकी था...

बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया फैसला, 'बीवी के साथ जबरन यौन संबंध रेप नहीं' तो बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का यूं आया रिएक्शन.

कोर्ट ने कहा 'बीवी के साथ जबरन यौन संबंध रेप नहीं' तो तापसी पन्नू बोलीं- बस यही सुनना बाकी था...
कोर्ट के फैसले पर तापसी पन्नू का सामने आया रिएक्शन
नई दिल्ली:

बिलासपुर हाईकोर्ट हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है. इस फैसले के मुताबिक कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाएगा. हाईकोर्ट ने रायपुर के रहने वाले शख्स की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. दरअसल जस्टिस एन के चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक और इच्छा के विरुद्ध संबंध मनाने को बलात्कार का नाम देने के इनकार किया है. अब इस फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का रिएक्शन सामने आया है. 

तापसी पन्नू का आया रिएक्शन 
बिलासपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने ट्वीट पर कहा "अब बस यही सुनना बाकी था." एक्ट्रेस के इस ट्वीट के बाद से यूजर्स के लागातार रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा- 'आपको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'यहां थप्पड़ की बात नहीं रेप की बात हो रही है.'  

क्या था फैसला 
एनके चंद्रवंशी ने  कहा, 'अपनी ही पत्नी (जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो) के साथ किसी पुरुष द्वारा यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है. शिकायतकर्ता की वह कानूनी रूप से पत्नी है, इसलिए पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध या कोई भी सेक्सुअल एक्ट रेप का अपराध नहीं होगा. भले ही वह जबरदस्ती या इच्छा के विरुद्ध किया गया हो" बता दें कि अदालत ने सेक्शन 376 के तहत आरोपी को बरी कर दिया है, हालांकि आप्रकृतिक संबंध बनाने और दहेज उत्पीड़न का केस चलता रहेगा. 

यह पूरा मामला बेमेतरा जिले का है. जहां एक पत्नी ने अपने पति के द्वारा उसके साथ जबरन संबंध बनाने के खिलाफ थाने में बलात्कार का अपराध दर्ज करा दिया. निचली अदालत में चालान पेश हुआ. निचले अदालत ने पति को इस कृत्य के लिए आरोपी करार दिया. इसके खिलाफ पीड़ित पति ने अपने अधिवक्ता वाई सी शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट समेत कई जजमेंट का हवाला दिया.

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