बिहार के अफसर को क्वारंटीन करने पर सुप्रीम कोर्ट का यह आया रिएक्शन
नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput Case) की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करना सही संदेश नही देता. वो भी तब जब केस में मीडिया की रुचि हो. महाराष्ट्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो. इसी बीच अब पटना के आईजी गुप्तेश्वर पांडेय के ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि BMC ने आईपीएस विनय तिवारी के क्वरांटीन को खत्म करने से मना कर दिया है.
पटना ने के आईजी गुप्तेश्वर पांडेय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, 'पटना IG ने BMC के चीफ को पत्र लिखकर IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन करने का विरोध करते हुए उनको मुक्त करने का अनुरोध किया था जिसको ठुकरा दिया गया है. BMC ने पत्र का जबाब भी पटना पुलिस को भेज दिया है. यानि हमारे SP विनय तिवारी अब 14 दिन तक वहीं कैद रहेंगे. BMCका यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण!'
बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को मामले में सीबीआई (CBI) जांच की सिफारिश भेजी थी. बुधवार को मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे. एसजी ने बताया कि केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है.