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शिखर धवन की एक्स वाइफ को लौटाने होंगे 5 करोड़ 70 लाख रुपए, शादी के 3 दिन बाद कोर्ट का बड़ा फैसला

टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से हाल ही में शादी रचाई है. दोनों ने बड़े ही शाही अंदाज में यह शादी की है और कपल ने शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस का खूब प्यार भी बटोरा है.

शिखर धवन की एक्स वाइफ को लौटाने होंगे 5 करोड़ 70 लाख रुपए, शादी के 3 दिन बाद कोर्ट का बड़ा फैसला
शिखर धवन को मिली बड़ी कानूनी जीत

टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से हाल ही में शादी रचाई है. दोनों ने बड़े ही शाही अंदाज में यह शादी की है और कपल ने शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस का खूब प्यार भी बटोरा है. शादी के बाद अब शिखर धवन के लिए बड़ा राहत देने वाला कानूनी फैसला सामने आया है. दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने शिखर की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले की तह तक जाने के बाद पाया कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ संपत्ति समझौता, धमकी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के जरिए हुआ था. ऐसे में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने सभी सेंटलमेंट डॉक्यूमेंट को अमान्य करार कर यह फैसला सुनाया है.

विदेशी कोर्ट का फैसला रोका

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन सभी दस्तावेजों पर शिखर से जबरन साइन लिए गये थे. वहीं, दिल्ली कोर्ट ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अमल पर भी रोक लगा दी है. ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने अपने फैसले में शिखर की कुल संपत्ति का 15 फीसदी हिस्सा आयशा को दिया था. साथ ही आयशा को 7.46 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने की भी अनुमति मिली थी. दिल्ली कोर्ट ने विदेशी कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है. धवन ने कोर्ट में बताया था कि 2012 में आयशा ने शादी के तुरंत बाद उन्हें मानहानि और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि अगर ऐसा होता तो उनका क्रिकेट करियर बर्बाद हो जाता. शिखर ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि उन्होंने ज्यादातर संपत्ति अपनी कमाई से ली है. सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शिखर के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने आयशा को 5.7 करोड़ रुपये पर केस दायर करने की डेट से 9 फीसदी सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है.

बेटे की कस्टडी और तलाक

साल 2023 में शिखर और आयशा का दिल्ली कोर्ट में तलाक हुआ था. वहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि शिखर को अपने बेटे से लंबे समय तक अलग रहने पर मानसिक आघात भी पहुंचा. धवन को बेटे की पर्मानेंट कस्टडी नहीं मिली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के अनुसार उन्हें बेटे को वीडियो कॉल करने का अधिकार मिला था. कुछ समय बाद धवन ने दावा किया कि धीरे-धीरे उन्हें उनके बेटे से बात करने से भी रोका गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो, शिखर ने आयशा की शादी के समय उन्हें लगभग 13 करोड़ रुपये भी भेजे थे. वहीं बीते कुछ समय से सोफी शाइन को डेट करने के बाद धवन ने बीती 22 फरवरी को उनसे शादी अंदाज में शादी रचाई थी.

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