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This Article is From Jan 17, 2018

Padmaavat Controversy: सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज के खिलाफ दाखिल प्रत्यावेदन पर निर्णय ना लेने पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.

Padmaavat Controversy: सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब
25 जनवरी को रिलीज होगी 'पद्मावत'
नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज के खिलाफ दाखिल प्रत्यावेदन पर निर्णय ना लेने पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल की एकल पीठ ने कामता प्रसाद सिंघल नामक व्यक्ति की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया. 

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याचिका में कहा गया था कि याची ने विवादों से घिरी फिल्म को रिलीज करने से रोकने के लिए पूर्व में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने 9 नवम्बर 2017 को याचिका तो निरस्त कर दी थी, लेकिन उन्हें यह अनुमति दी थी कि वह सिनेमैटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 के नियम 32 के तहत अपना प्रत्यावेदन पेश कर सकते हैं. 

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याची का कहना था कि उसने 13 नंवबर 2017 को अपना प्रत्यावेदन सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन अदालत की ओर से दी गई तीन माह की मीयाद बीत जाने के बावजूद उनका प्रत्यावेदन आज तक नहीं तय किया गया. दरअसल याची की ओर से फिल्म को रिलीज करने के खिलाफ तर्क दिया जा रहा है कि फिल्म सती प्रथा को बढ़ावा देने वाली है जबकि सती प्रथा को बढ़ावा देना अपराध की श्रेणी में आता है.  अदालत इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे हफ्ते में करेगी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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