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This Article is From Nov 27, 2020

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'गलत इरादे से की गई एक्ट्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़', तो कंगना रनौत का यूं आया रिएक्शन

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई स्थित ऑफिस में बीते दिनों बीएमसी (BMC) द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है.इस पर कंगना रनौत ने भी रिएक्शन दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'गलत इरादे से की गई एक्ट्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़', तो कंगना रनौत का यूं आया रिएक्शन
कंगना रनौत (Kangana Ranaut)
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई स्थित ऑफिस में बीते दिनों बीएमसी (BMC) द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था. बीएमसी (BMC) की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी. उच्च न्यायालय ने बीएमसी के ध्वस्तीकरण (Demolition) के  आदेश को निरस्त कर दिया है. कंगना को हुए नुकसान के आकलन के लिए मूल्यांकन कर्ता को नियुक्त करने की बात कही ताकि मुआवजा राशि निर्धारित की जा सके. बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है.

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कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस संबंध में ट्वीट किया: "जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है. आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों का भी शुक्रिया. इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं. इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं." कंगना रनौत के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है. किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है. बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

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