जैकी श्रॉफ ने अपने पर्सनेलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द 'भिडू' का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. इस मुकदमे के माध्यम सेअभिनेता जैकी श्रॉफ वादी के नाम, आवाज, छवि, समानता और वादी के व्यक्तित्व के अन्य सभी तत्वों की रक्षा करने के लिए निर्देश चाहते हैं जो विशिष्ट हैं और तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत उपयोग से जनता के बीच भ्रम और धोखा पैदा होने की संभावना है.
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मंगलवार को अभिनेता के मुकदमे पर समन जारी किया और कहा कि वह पर कल विचार करेगी. एक्टर जैकी श्रॉफ चाहते हैं कि उनके नाम जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा, भिड़ू की आवाज, फोटो और किसी भी अन्य विशेषता का उपयोग कोई भी उनकी सहमित के बिना ना करे. साथ ही इन चीजों का इस्तेमाल किसी भी पेशेवर फायदे के लिए नहीं किया जाए. अपनी इस याचिका के माध्यम से जैकी श्रॉफ ने कोर्ट से कहा कि वह अपने नाम, तस्वीरों और आवाज और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य चीजों का संरक्षण चाहते हैं. ताकि कोई तीसरा पक्ष इसका अनधिकृत इस्तेमाल न कर सके. क्योंकि ऐसा करने से इससे आम जनता के बीच भ्रम पैदा होता और धोखा देने की संभावना है. न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने जैकी श्रॉफ के मुकदमे पर समन जारी किया है. साथ ही कहा कि पीठ मामले पर कल विचार करेंगे.
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